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Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026: गरीब परिवारों को सरकार देगी ₹30,000, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

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परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाए तो घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चलाई जा रही है। इसमें पात्र परिवार को एक बार में 30 हजार रुपये की मदद मिलती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।

योजना क्या है और किसे मिलती है मदद

यह योजना समाज कल्याण विभाग के जरिए चलती है। परिवार के कमाऊ मुखिया (पुरुष या महिला) की मृत्यु हो जाने पर आश्रित परिवार को आर्थिक सहारा दिया जाता है। मृत्यु प्राकृतिक हो या दुर्घटना से, दोनों स्थितियों में मदद मिल सकती है। राशि एकमुश्त 30 हजार रुपये है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा शामिल होता है। पैसा पीएफएमएस सिस्टम से सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जाता है।

पात्रता की मुख्य शर्तें

पात्र होने के लिए ये शर्तें पूरी करनी होती हैं। परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। मृतक की उम्र मृत्यु के समय 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए। मृतक परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य होना चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मृत्यु की तारीख से एक साल के अंदर आवेदन करना जरूरी है।

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana)
शुरुआत वर्ष2016 (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा)
उद्देश्यपरिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभ राशि₹30,000 (एकमुश्त)
पात्रता– उत्तर प्रदेश के मूल निवासी
– मृतक की आयु 18-60 वर्ष के बीच
– वार्षिक आय ग्रामीण ₹46,080 / शहरी: ₹56,460
आवश्यक दस्तावेजआधार कार्ड, निवास प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र आदि
आवेदन प्रक्रियाhttps://nfbs.upsdc.gov.in
हेल्पलाइन– दूरभाष: 0522-3538700
– ईमेल: director.swd@dirsamajkalyan.in

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन शुरू करने से पहले ये कागजात तैयार रखें। सभी दस्तावेज साफ स्कैन करके अपलोड करने होते हैं।

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं। होम पेज पर नया पंजीकरण या आवेदन का विकल्प चुनें। अपना जनपद, तहसील और गांव की जानकारी भरें। आधार नंबर डालकर डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन करें। मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसे डालें। फिर आवेदक का विवरण, बैंक डिटेल और मृतक की जानकारी भरें। मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन भी होता है। दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें। रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें। स्टेटस भी उसी पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर नजदीकी सीएससी सेंटर से भी मदद ले सकते हैं।

  1. सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
  2. होम पेज पर आवेदन विकल्प पर क्लिक करें
  3. आवेदन फॉर्म खोलें
  4. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें
  5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
  6. आवेदन फॉर्म सबमिट करें

ऑफलाइन आवेदन

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिये गए स्टेप को फॉलो करें

  1. अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय जाएँ
  2. वहाँ से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
  3. आवेदन फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें
  4. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
  5. फॉर्म को कार्यालय में जमा करें

इसके बाद अधिकारियों द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी जांच हो जाने के बाद सीधा खाते में पैसे ट्रान्सफर कर दिया जाएगा

राशि कब मिलती है

आवेदन सही होने और जांच पूरी होने के बाद पैसा आमतौर पर 75 दिनों के अंदर खाते में आ जाता है। कोई कमी या गलत जानकारी होने पर आवेदन रुक सकता है। इसलिए सभी डिटेल सही भरें और दस्तावेज साफ अपलोड करें।

यह योजना संकट के समय परिवार को थोड़ा सहारा देने के लिए बनी है। पात्र परिवार जल्द आवेदन करें और आधिकारिक पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर ही प्रक्रिया पूरी करें। फर्जी साइट या बिचौलियों से बचें।

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